जुर्माना लगाते समय भूल गए प्रावधान कोरोनाकाल में पुलिस व प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर जुर्माना लगाया गया, लेकिन जुर्माने लगाते समय प्रोटोकॉल के प्रावधान भूल गए और गृह विभाग की ओर से जारी प्रोटोकाॅल में निर्धारित जुर्माना से ज्यादा राशि वसूल ली। अब कुछ लोग प्रावधानों से ज्यादा वसूली गई राशि प्रशासन से वापस लौटोने की मांग कर रहे हैं।
शासन सचिव को शेष राशि लौटाने को लिखा पत्र शहर के स्कीम नम्बर 10 ए निवासी लव शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा की ओर से कोरोनोकाल में फेस मास्क नहीं लगाने पर पुलिस प्रशासन की टीम ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। प्रशासन की टीम ने सीसीटीवी कैमरे में गत 9 मार्च की दोपहर 3.44 बजे के फुटेज के आधार पर घर पर चालान तामील के लिए भेजा। यह चालान राशि का उसी समय भुुगतान कर दिया गया। प्रार्थी लव शर्मा ने राजस्थान गृह विभाग की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि विभाग की ओर से 27 जुलाई 2020 को सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 200 रुपए संशोधित कर दी गई। इसके बाद भी प्रार्थी को दो वर्ष पुरानी अधिसूचना का लिखित हवाला देते हुए पुराने जुर्माना एक हजार रुपए से आरोपित किया गया। उन्होंने नियमों के विपरीत प्राथीZ से अधिक वसूली गई राशि 800 रुपए वापस लौटाने की मांग की। अधिक राशि वसूलने का यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि कई लोगों से भी इसी तरह राशि वसूली गई।