
अलवर जिले में रात को कोरोना वायरस को लेकर धारा 144 लागू
अलवर. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट इंद्रजीत सिंह ने बुधवार रात को जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अलवर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।
जिला कलक्टर की ओर से देर रात जारी आदेश में बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अलवर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 20 या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इस प्रतिबंध से हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सीय संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय तथा महाविद्यालय के परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाएगा। इन स्थानों के अलावा किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट अलवर व सम्बन्धित उपखंड के उपखंड मजिस्ट्रेट से इस आदेश से छूट प्राप्त करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे।
Published on:
19 Mar 2020 12:18 am
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