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कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लगाया कफ्र्यू

locationअलवरPublished: May 25, 2020 12:19:36 am

Submitted by:

Prem Pathak

अलवर. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इन्द्रजीत सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राजस्थान एपीडेमिक डिसिज एक्ट के तहत मुण्डावर तहसील के ग्राम झझारपुर की कंजर बस्ती के चारों तरफ एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र मीणों की ढाणी, ग्राम हटूण्डी व मुख्य आबादी झझारपुर को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (कफ्र्यू) तथा 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली चुडला की ढाणी व कोकावास के क्षेत्र को आगामी आदेश तक के लिए बफ र जोन घोषित किया है।

कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लगाया कफ्र्यू

कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लगाया कफ्र्यू

अलवर. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इन्द्रजीत सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राजस्थान एपीडेमिक डिसिज एक्ट के तहत मुण्डावर तहसील के ग्राम झझारपुर की कंजर बस्ती के चारों तरफ एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र मीणों की ढाणी, ग्राम हटूण्डी व मुख्य आबादी झझारपुर को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (कफ्र्यू) तथा 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली चुडला की ढाणी व कोकावास के क्षेत्र को आगामी आदेश तक के लिए बफ र जोन घोषित किया है।
इसी प्रकार तिजारा तहसील के ग्राम पथरेडी के चारों तरफ एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (कफ्र्यू) तथा 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को आगामी आदेश तक के लिए बफ र जोन घोषित किया है। रैणी तहसील के ग्राम ईटोली के चारों तरफ एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र ईटोली, कोडिया बैरवाबास, धन्शाली बास, पथरोडा तिराया ढाणी व चौकीदारों की ढाणी रामपुरा को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (कफ्र्यू) तथा 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पीला की गुर्जरवास रैणी, बैरावास, धन्शालीबास, रामपुरा, रैणी, कोरिया, दानपुर व बहादुरपुर के क्षेत्र को आगामी आदेश तक के लिए बफ र जोन घोषित किया है। वहीं कठूमर तहसील के कस्बा खेड़ली के गणेश मार्केट के चारों तरफ एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (कफ्र्यू) तथा 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को आगामी आदेश तक के लिए बफ र जोन घोषित किया है।
उन्होंने आदेशों में कहा है कि इन क्षेत्रों में लोग अपने-अपने घर ही रहेंगे व किसी प्रकार की गैर अनुमत कारण से बाहर नहीं घूमेंगे।

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