न्यायालय ने दुर्घटना क्लेम के दो फर्जी मामले खारिज किए
अलवर. मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने शनिवार को सडक़ दुर्घटना क्लेम के दो फर्जी मामलों को खारिज कर दिया।

अलवर. मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने शनिवार को सडक़ दुर्घटना क्लेम के दो फर्जी मामलों को खारिज कर दिया। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को दोनों मामलों की विस्तृत जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार 11 जनवरी 2015 को अलवर से जयपुर जाते समय विराटनगर के समीप अलग-अलग सडक़ हादसों में संजय कॉलोनी निवासी रामअवतार शर्मा की मौत हो गई थी तथा अजीजपुर (मुण्डावर) निवासी हरदोबाई घायल हो गई थी। मृतक रामअवतार शर्मा की पत्नी सरोज शर्मा ने 66.16 लाख रुपए और घायल हरदोबाई ने 30.50 लाख रुपए की क्लेम याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की। दोनों मामलों में दुर्घटना करने वाली बाइक के मालिक गफूर खान पुत्र लल्लू खान निवासी जमालपुर, बाइक चालक ताहिर पुत्र कल्लू निवासी ऊंटवाल और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को पार्टी बनाया गया। न्यायालय की जांच में सामने आया कि गफूर और ताहिर के विरुद्ध पूर्व में भी सात क्लेम याचिकाएं हैं। जिनमें 11 जनवरी 2015 से 5 फरवरी 2015 में 24 दिन के भीतर तीन दुर्घटनाओं में वाहन चालक ताहिर और वाहन मालिक गफूर होना पाया। जिन्होंने क्लेमेंट से संलिप्तता कर एवं पुलिस से साजबाज होकर फर्जी क्लेम लेने के लिए क्लेम याचिकाएं पेश की। न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को प्रथम दृष्टया फर्जी मानते हुए क्लेम को खारिज कर दिया।
अब पाइए अपने शहर ( Alwar News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज