अलवर

अपहरण और बलात्कार के अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा

अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-4) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने शनिवार को नाबालिगों के अपहरण और बलात्कार के अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड आदेश भी दिया।

अलवरJan 18, 2020 / 11:54 pm

Prem Pathak

अपहरण और बलात्कार के अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा

अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-4) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने शनिवार को नाबालिगों के अपहरण और बलात्कार के अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड आदेश भी दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी करणसिंह पुत्र अमीलाल जाटव पर 29 सितम्बर 2012 की रात 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप था। आरोपी पीडि़ता को बहला-फुसलाकर घर से अपहरण कर ले गया था। सदर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। शनिवार को न्यायाधीश अल्का शर्मा ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त करण सिंह को दस साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाया। इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया।
वहीं, दूसरे मामले में विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-4) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने शनिवार को 13 वर्षीय बालिका के अपहरण और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास और 28 हजार रुपए अर्थदण्ड सुना जेल भेज दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि 19 अगस्त 2017 को लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय बालिका दुकान से घर लौट रही थी। तब ही रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया और अलवर लाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। घटना की प्राथमिकी 21 अगस्त को लक्ष्मणगढ़ थाने में दर्ज हुई। इसके बाद राजगढ़ के कोठीराव निवासी अक्षय सिंह उर्फ मोनू पुत्र सुरेन्द्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।
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