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अलवर में दरिंदे ने सात साल की मासूम का अपहरण कर किया था बलात्कार, अब जेल में मौत का इंतजार करेगा बलात्कारी

locationअलवरPublished: Jul 19, 2019 09:39:22 am

Submitted by:

Lubhavan

alwar rape case : अलवर में पिछले साल सात वर्षीय बालिका के अपहरण और रेप के मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Alwar Court Verdict In Rape Case With Minor Girl

अलवर में दरिंदे ने सात साल की मासूम का अपहरण कर किया था बलात्कार, अब जेल में मौत का इंतजार करेगा बलात्कारी

अलवर. Alwar rape case : विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-3) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने गुरुवार को 7 साल की बालिका के अपहरण और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 60 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाणा ने बताया कि शहर के 60 फीट रोड स्थित रामनगर कॉलोनी निवासी पृथ्वीसिंह पुत्र पूरणसिंह प्रजापत 6 मार्च 2018 को घर के बाहर खेल रही 7 साल की बालिका का अपहरण कर रजवट एरिया में ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। परिजनों ने तलाश शुरू की तो पता चला कि बालिका को पृथ्वीसिंह सामुदायिक भवन की तरफ ले गया है। परिजन वहां पहुंचे तो रजवट एरिया में बालिका बदहवास और डरी-सहमी मिली तथा मौके पर अभियुक्त पृथ्वीसिंह भी मौजूद मिला।
घटना की प्राथमिकी एनईबी थाने में दर्ज होने के बाद 7 मार्च को पृथ्वीसिंह को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। गुरुवार को न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने सुनवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त पृथ्वीसिंह प्रजापत पुत्र पूरणसिंह प्रजापत को मृत्यु तक आजीवन कारावास और 60 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अपराध साबित करने के लिए एडवोकेट कृष्ण कुमार व सुनील कुमार गुप्ता ने अभियोजन पक्ष का सहयोग किया।
मानवता को शर्मसार किया : न्यायाधीश

न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि 7 वर्षीय अबोध बालिका अपराध की प्रकृति तक को नहीं समझती। भविष्य में जब पता लगेगा कि उसके साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित हो चुका है तो उसे अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचेगा। जिसकी कल्पना तक संभव नहीं है। अभियुक्त ने मानवता को शर्मसार किया है। अभियुक्त एक गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति है, जो गंभीर दंड से दंडित किए जाने योग्य है।
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