सीओ ने बताया कि मामला पुलिस में 11 मई को देर सायं को दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है।पुलिस अनुसंधान कर रही है।
बालिका से बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास वहीं एक अन्य मामले में विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बालिका से बलात्कार के मामले में बुधवार को अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि हुए मई-2019 में अभियुक्त देश दीपक पुत्र चुन्नीलाल निवासी वार्ड नम्बर-17 भूदिया रोड अम्बा जिला मुरैना-उत्तरप्रदेश ने कमजोरी का इलाज करने के बहाने से अलवर जिले के ग्रामीण पुलिस थाना इलाके में झोपड़ी में रहने वाली कक्षा-3 की एक बालिका से बलात्कार किया। इस सम्बन्ध में पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में बुधवार को न्यायाधीश राजवीर सिंह ने अभियुक्त देश दीपक को 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इसके बाद अभियुक्त को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।