जिला कलक्टर ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार अलवर जिले में भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिसके तहत अलवर नगरीय सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। वहीं पूरे जिले में आगामी 31 अक्टूबर तक धार्मिक व सामाजिक आयोजनों पर रोक सहित अन्य पाबंदी लागू की गई है। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेसिंग की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी जिले में लॉक डाउन जैसे निर्णय के बजाय, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यापार मंडलों, धार्मिक गुरुओं, सामाजिक संस्थाओं से चर्चा कर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत अलवर शहर में सप्ताह में हर सोमवार को बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने, अन्य दिनों में बाजारों में व्यावसायिक संस्थान खोलने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक निर्धारित करने, कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन व चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना के निर्देश दिए गए हैं।
जिला कलक्टर ने कहा कि धारा 144, राज्य सरकार के आदेश व कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरुक करने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयास के साथ ही जनजीवन को सुचारू करना भी जरूरी है।