विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप जैन ने बताया कि प्रकरण में सोमवार को न्यायालय में एक आरोपी के नाबालिग होने का आवदेन किया गया था। आरोपी के पिता ने भी अपने बयानों में अपने पुत्र को नाबालिग बताया। न्यायालय के आदेश पर संस्था प्रधान मंगलवार को आरोपी के आयु सम्बन्धी दस्तावेज सहित कोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान संस्था प्रधान के कोर्ट में बयान भी हुए। वहीं, गैंगरेप के अन्य आरोपियों ने पुलिस की ओर से प्रकरण में जब्तशुदा सीडी की कॉपी मांगी। इसके बाद एससी/एसटी कोर्ट के मजिस्ट्रेट बृजेश शर्मा ने आरोपी महेश गुर्जर के आयु के सम्बन्ध में और आरोपियों को जब्तशुदा सीडी की कॉपी देने के सम्बन्ध में फैसले के लिए 30 मई की तारीख पेशी तय की। आज न्यायालय की ओर से इस पर फैसला सुना दिया गया।
आरोपी को बाल सम्प्रेषण गृह भेजा कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बाल न्यायालय में चालान पेश करने के आदेश देते हुए आरोपी को सम्पे्रषण गृह भेजा।
इसके साथ ही अन्य आरोपियों की ओर से मांगी गई घटना के साक्ष्यों की सीडी के आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट में 4 जून को पीडि़ता के बयान होंगे।
इसके साथ ही अन्य आरोपियों की ओर से मांगी गई घटना के साक्ष्यों की सीडी के आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट में 4 जून को पीडि़ता के बयान होंगे।