scriptथानागाजी गैंगरेप मामले में न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, गैंगरेप के आरोपी को दी यह राहत, मचा हडक़ंप | Alwar GangRape : Court Verdict On Age Of Gang Rape Accused | Patrika News

थानागाजी गैंगरेप मामले में न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, गैंगरेप के आरोपी को दी यह राहत, मचा हडक़ंप

locationअलवरPublished: May 30, 2019 01:09:12 pm

Submitted by:

Hiren Joshi

थानागाजी गैंगरेप मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।

Alwar GangRape : Court Verdict On Age Of Gang Rape Accused

थानागाजी गैंगरेप मामले में न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, गैंगरेप के आरोपी को दी यह राहत, मचा हडक़ंप

अलवर. अलवर जिले के बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में बड़ी खबर आई है। एससी-एसटी कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी को नाबालिग मान लिया है। आरोपियों के वकील ने न्यायालय में एक आरोपी को वकील मानने की दलील दी थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के पिता के बयान लिए थे, जिसमें आरोपी के पिता ने भी उसके नाबालिग होने की बात स्वीकारी थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप जैन ने बताया कि प्रकरण में सोमवार को न्यायालय में एक आरोपी के नाबालिग होने का आवदेन किया गया था। आरोपी के पिता ने भी अपने बयानों में अपने पुत्र को नाबालिग बताया। न्यायालय के आदेश पर संस्था प्रधान मंगलवार को आरोपी के आयु सम्बन्धी दस्तावेज सहित कोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान संस्था प्रधान के कोर्ट में बयान भी हुए। वहीं, गैंगरेप के अन्य आरोपियों ने पुलिस की ओर से प्रकरण में जब्तशुदा सीडी की कॉपी मांगी। इसके बाद एससी/एसटी कोर्ट के मजिस्ट्रेट बृजेश शर्मा ने आरोपी महेश गुर्जर के आयु के सम्बन्ध में और आरोपियों को जब्तशुदा सीडी की कॉपी देने के सम्बन्ध में फैसले के लिए 30 मई की तारीख पेशी तय की। आज न्यायालय की ओर से इस पर फैसला सुना दिया गया।
आरोपी को बाल सम्प्रेषण गृह भेजा

कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बाल न्यायालय में चालान पेश करने के आदेश देते हुए आरोपी को सम्पे्रषण गृह भेजा।
इसके साथ ही अन्य आरोपियों की ओर से मांगी गई घटना के साक्ष्यों की सीडी के आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट में 4 जून को पीडि़ता के बयान होंगे।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो