पहलू खां प्रकरण में बाल अपचारियों की सजा का फैसला 13 तक टला
अलवर. बहुचर्चित पहलू खां मॉब लिंचिंग प्रकरण में दो बाल अपचारियों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड का फैसला 13 मार्च तक टल गया है। शनिवार को दोनों बाल अपचारी बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण उनकी सजा का फैसला नहीं सुनाया जा सका।

अलवर. बहुचर्चित पहलू खां मॉब लिंचिंग प्रकरण में दो बाल अपचारियों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड का फैसला 13 मार्च तक टल गया है। शनिवार को दोनों बाल अपचारी बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण उनकी सजा का फैसला नहीं सुनाया जा सका।
जानकारी के अनुसार पहलू खां प्रकरण में आरोपी दो बाल अपचारियों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड अलवर में मामला विचाराधीन है। किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ ने मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोनों बाल अपचारियों को दोषी माना और उनकी सजा का फैसला सुनाने के लिए शनिवार की तारीख तय की थी। शनिवार को दोपहर बाद बोर्ड ने मामले को फैसले के लिए लिया, लेकिन दोनों ही बाल अपचारी बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण प्रकरण में बोर्ड फैसला नहीं सुना सका। प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट ने अब मामले में फैसला सुनाने के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है। साथ ही 13 मार्च को दोनों बाल अपचारियों को अनिवार्य रूप से बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
यह है मामला
एक अप्रेल 2017 को बहरोड़ हाइवे पर पिकअप गाडिय़ों में गोवंश ले जा रहे पहलू खां और उसके लडक़ों के साथ भीड़ ने मारपीट कर दी थी। घटना के दो दिन बाद पहलू खां की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रकरण में पुलिस ने छह बालिग और तीन नाबालिगों को आरोपी बना न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में 14 अगस्त 2019 को अलवर एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी छह बालिग आरोपियों को बरी कर दिया था। जिसकी अपील सरकार की ओर से हाईकोर्ट में की गई। बालिग आरोपियों के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मामला विचाराधीन है।
अब पाइए अपने शहर ( Alwar News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज