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स्टांप शुल्क जमा कराने पर ब्याज व शास्ति में छूट

locationअलवरPublished: Jul 10, 2020 11:56:31 pm

Submitted by:

Prem Pathak

स्टांप शुल्क जमा कराने पर ब्याज व शास्ति में छूट लागू की है।

स्टांप शुल्क जमा कराने पर ब्याज व शास्ति में छूट

स्टांप शुल्क जमा कराने पर ब्याज व शास्ति में छूट

अलवर. राज्य सरकार ने लम्बित एवं निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में बकाया स्टाम्प शुल्क की राशि राजकोष में जमा कराने पर विशेष राहत योजना लागू की है। स्टांप शुल्क जमा कराने पर ब्याज व शास्ति में छूट लागू की है।
उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक अलवर प्रथम संजू शर्मा ने बताया कि निर्णित मुद्रांक प्रकरणों में संदेय स्टाम्प शुल्क की राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति की शत-प्रतिशत छूट देय है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्रकरण प्रत्याहत (विड्रॉ) करने पर संदेय स्टाम्प शुल्क की राशि जमा कराने पर राहत योजना के तहत ब्याज एवं शास्ति की शत-प्रतिशत छूट देय है। जिन प्रकरणों में सम्पूर्ण स्टाम्प शुल्क की राशि पूर्व में जमा कराई जा चुकी है एवं ब्याज व शास्ति की राशि बकाया चल रही है उन प्रकरणों में ब्याज व शास्ति की कुल राशि का 20 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराने पर 80 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।
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