उन्होंने निर्देश दिए कि सभी नगरीय निकायों में स्थाई इंदिरा रसाई के लिए 7 अगस्त तक नगर परिषद क्षेत्र में तीन एवं नगर पालिका क्षेत्रों में उपयुक्त एक स्थान का चयन करना सुनिश्चित करें। इंदिरा रसोई के लिए चयनित स्थानों का अनुमोदन उपखण्ड अधिकारी से कराकर प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि इंदिरा रसोई के संचालन के लिए ऐसी संस्थानों का चयन करें जो व्यवसायिक हित के स्थान सेवाभाव के आधार पर कार्य करने की इच्छुक हों। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा तथा रसोई का संचालन करने वाले संस्थान को राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस पर लगने वाला जीएसटी टैक्स भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 रुपए प्रति थाली की दर से उपभोक्ता से संस्था द्वारा लिया जा सकेगा।