इन आदेशों को लेकर सोमवार को कुछ क्रशर संचालक जिला कलक्टर से मिले और उन्हें आदेश से होने वाली परेशानी से अवगत कराया। इस पर जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि के लिए भूमि संपरिवर्तन) नियम- 2007 के नियम 4 (सी) में बाहरी आबादी से 1500 मीटर तक संचालित क्रशर संचालन पर रोक है। इन्हीं नियमों की पालना में आदेश दिए गए हैं, फिर भी किसी को इन आदेशों पर एतराज है तो जल्द ही बैठकर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी संचालक के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यावरणीय स्वीकृति है तो उस पर विचार किया जाएगा। वैसे किसी भी सरकारी विभाग की स्वीकृति है तो उनकी पालना की जाएगी।
यह है संशय
बाहरी आबादी से 1500 मीटर दूरी तक क्रशर संचालन सम्बन्धी आदेश को लेकर संशय यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों में क्रशर संचालन के लिए भूमि का भू- रूपांतरण होने पर क्रशर संचालन की अनुमति है। वहीं भू- रूपारंतरण नियमों में बाहरी आबादी से 1500 मीटर तक क्रशर संचालन प्रतिबंधित है। इसके अलावा बाहरी आबादी का निर्धारण राजस्व रिकॉर्ड से होना चाहिए, लेकिन मौके पर काफी आगे तक आबादी बढ़ गई है। ऐसे में क्रशर संचालकों की समस्या बढ़ गई है।
खनिज लीज के लिए नियम नहीं खनिज लीज पर क्रशर संचालन के लिए भू रूपांतरण की अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में लीज धारक पर बाहरी आबादी से 1500 मीटर तक क्रशर संचालन पर रोक की बाध्यता लागू नहीं होती।