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क्रशर संचालकों ने कलक्टर के आदेश पर क्यों जताया ऐतराज

locationअलवरPublished: Jan 25, 2022 12:23:05 am

Submitted by:

Prem Pathak

जिला कलक्टर ने पिछले दिनों सभी उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को आबादी की बाहरी सीमा से 1500 मीटर तक संचालित क्रशर का सर्वे कर रिपोर्ट मांगी है।

क्रशर संचालकों ने कलक्टर के आदेश पर क्यों जताया ऐतराज

क्रशर संचालकों ने कलक्टर के आदेश पर क्यों जताया ऐतराज

अलवर. जिला कलक्टर ने पिछले दिनों सभी उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को आबादी की बाहरी सीमा से 1500 मीटर तक संचालित क्रशर का सर्वे कर रिपोर्ट मांगी है।
जिला कलक्टर की ओर से पिछले दिनों आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए गत दिनों राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि के लिए भूमि संपरिवर्तन) नियम- 2007 के नियम 4 (सी) के परिपेक्ष्य में आबादी की बाहरी से 1500 मीटर तक संचालित क्रशर व प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की जांच इनके संचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए थे।
इन आदेशों को लेकर सोमवार को कुछ क्रशर संचालक जिला कलक्टर से मिले और उन्हें आदेश से होने वाली परेशानी से अवगत कराया। इस पर जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि के लिए भूमि संपरिवर्तन) नियम- 2007 के नियम 4 (सी) में बाहरी आबादी से 1500 मीटर तक संचालित क्रशर संचालन पर रोक है। इन्हीं नियमों की पालना में आदेश दिए गए हैं, फिर भी किसी को इन आदेशों पर एतराज है तो जल्द ही बैठकर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी संचालक के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यावरणीय स्वीकृति है तो उस पर विचार किया जाएगा। वैसे किसी भी सरकारी विभाग की स्वीकृति है तो उनकी पालना की जाएगी।
यह है संशय
बाहरी आबादी से 1500 मीटर दूरी तक क्रशर संचालन सम्बन्धी आदेश को लेकर संशय यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों में क्रशर संचालन के लिए भूमि का भू- रूपांतरण होने पर क्रशर संचालन की अनुमति है। वहीं भू- रूपारंतरण नियमों में बाहरी आबादी से 1500 मीटर तक क्रशर संचालन प्रतिबंधित है। इसके अलावा बाहरी आबादी का निर्धारण राजस्व रिकॉर्ड से होना चाहिए, लेकिन मौके पर काफी आगे तक आबादी बढ़ गई है। ऐसे में क्रशर संचालकों की समस्या बढ़ गई है।
खनिज लीज के लिए नियम नहीं

खनिज लीज पर क्रशर संचालन के लिए भू रूपांतरण की अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में लीज धारक पर बाहरी आबादी से 1500 मीटर तक क्रशर संचालन पर रोक की बाध्यता लागू नहीं होती।

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