इन आइटम्स पर प्रतिबंध लगाने के आदेश आगामी एक जुलाई से प्रतिबंधों वाले सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स में सजावटी थर्माकोल, कप्स, ग्लास, ईयरबड्स, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक्स, 100 माइक्रोन मोटाई के पीवीसी बैनर, रैपिंग फिल्म, स्टिरर और कटलरी शामिल हैं।
हर साल हजारों टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन जिले में हर साल हजारों टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, जिनमें से अधिकांश को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक की थैलियां, पॉलीथिन, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के सोडा और पानी की बोतलें और खाद्य पैकेजिंग आइटम आदि शामिल हैं। ये सिंगल यूज आइटम केवल एक बार उपयोग किए जाते हैं और फिर रीसायकल के लिए कचरे के रूप में फेंक दिए जाते हैं।
अलवर जोन में एक उद्योग बंद कराया सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर बैन के आदेश के तहत प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर के क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम उत्पादन करने वाले एक उद्योग को बंद कराया गया है। वहीं अन्य दो उद्योगों ने अपना उत्पादन बदल लिया है।
आदेश की पालना कराएंगे
आगामी एक जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के आदेश की जिले में पालना कराई जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से इसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी है। एक उद्योग को बंद कराया गया है।
आगामी एक जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के आदेश की जिले में पालना कराई जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से इसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी है। एक उद्योग को बंद कराया गया है।
सोनाली चौधरी
क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर
क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर