मृत्यु तक आजीवन कारावास
सात साल की बालिका से बलात्कार के मामले में गुरुवार को विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-3) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने अभियुक्त को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 4 अगस्त 2017 की शाम राजगढ़ थाना इलाके में 7 वर्षीय बालिका घर के बाहर खेल रही थी। कुछ समय बाद लहूलुहान बालिका रोती हुई घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी सगे चाचा को गिरफ्तार कर आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने गुरुवार को आरोपी चाचा को दोषी ठहराया और उसे प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
इसे दस साल की सजा
विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-4) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने 6 साल की बालिका के अपहरण और बलात्कार मामले में अभियुक्त को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप कुमार खटाणा ने बताया कि भिवाड़ी इलाके में 28 मार्च 2018 की दोपहर एक 6 वर्षीय बालिका को चॉकलेट दिलाने के बहाने से कानपुर के शिवराजपुरा निवासी बलवीर पुत्र किशनपाल ठाकुर ने सुनसान जगह ले जाकर बलात्कार किया। आरोपी ने हत्या का प्रयास करते हुए बालिका का गला दबा दिया। पुलिस ने आरोपी बलवीर को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश अल्का शर्मा ने आरोपी बलवीर को दोषी मान 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाते हुए जेल भेज दिया।