आयुक्त के जाने के बाद ही जाएं कर्मचारी आयुक्त ने एक और आदेश जारी किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि सुबह साढे 9 बजे सभी कर्मचारी दफ्तर में उपस्थित होने चाहिए, शाम को जब तक वे खुद (आयुक्त) ऑफिस में रहें, तब तक कोई भी कर्मचारी या अधिकारी ऑफिस नहीं छोड़े। आयुक्त के इस आदेश के बाद कर्मचारियों में रोष है। आक्रोषित कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी शाखा से संबंधित किसी कर्मचारी को विशेष काम और कारण होने पर ही अधिकारी रोक सकते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर नहीं आने और जल्दी चले जाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्धारित समय के बाद सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को बेवजह नहीं रोका जा सकता है।