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कोरोना का बढ़ता संक्रमण: राजस्थान के इस जिले में आज ने नाइट कर्फ्यू लागू, जानिए क्या रहेंगी गाइडलाइन्स

अलवर जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे।

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अलवर

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Lubhavan Joshi

Apr 07, 2021

Corona In Alwar: Night Curfew Imposed In Alwar District

कोरोना का बढ़ता संक्रमण: राजस्थान के इस जिले में आज ने नाइट कर्फ्यू लागू, जानिए क्या रहेंगी गाइडलाइन्स

अलवर. कोरोना की दूसरी लहर के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार से नाइट कफ्र्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में नाइट कफ्र्यू घोषित किया गया है। वहीं प्रत्येक मंगलवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठान व बाजार बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिय़ा ने मंगलवार देर रात बुधवार से जिले में नाइट कफ्र्यू घोषित किया है। जारी आदेश में जिला कलक्टर ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप-9) विभाग के आदेश के तहत कोविड-19 की दूसरी लहर के संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए 19 अप्रेल तक विशेष गाइडलाइन एवं टीकाकरण जन जागरण अभियान की प्रभावी क्रियान्विति के लिए निर्देश जारी किए हैं

। इन आदेशों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में अलवर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए धारा 144 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अलवर जिले के समस्त तहसील मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय, नगर परिषद व नगर पालिका मुख्यालय, सम्पूर्ण मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, शाहजहांपुर, नीमराणा, घीलोठ, भिवाड़ी, खुश्खेड़ा, टपूकड़ा, चौपानकी, कारोली, पथरेडी आदि औद्योगिक क्षेत्रों में 7 अप्रेल से रात्रि 8 बजे प्रात: 6 बजे तक प्रत्येक दिवस में नाइट कफ्र्यू (जीरो मोबिलिटी क्षेत्र) घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर ने आदेश में बताया कि अलवर जिले के सभी शहरी क्षेत्र, नगर परिषद, नगर पालिका, तहसील, उपखंड मुख्यालय और औद्योगिक क्षेत्रों के सभी बाजार, दुकानें, वाणिज्यिक मॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फल-सब्जी, अनाज मण्डी, लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर शाम 8 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे।

हर मंगलवार को बंद रहेंगे बाजार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पहाडिय़ा ने मंगलवार रात को आदेश जारी कर अलवर जिले के अलवर जिले के समस्त तहसील मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय, नगर परिषद व नगर पालिका मुख्यालय, सम्पूर्ण मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, शाहजहांपुर, नीमराणा, घीलोठ, भिवाड़ी, खुश्खेड़ा, टपूकड़ा, चौपानकी, कारोली, पथरेडी आदि औद्योगिक क्षेत्रों, अलवर जिले के सभी शहरी क्षेत्र, नगर परिषद, नगर पालिका, तहसील, उपखंड मुख्यालय और औद्योगिक क्षेत्रों के सभी बाजार, दुकानें, वाणिज्यिक मॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, शोरूम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फल-सब्जी, अनाज मण्डी, लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर पूरी तरह से प्रत्येक मंगलवार को आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।

ये आदेश इन पर नहीं होंगे लागू

औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो या रात्रि कालीन शिफ्ट चालू हो, आइटी कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य, आपातकालीन एवं अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें, कार्यालय, विवाह समारोह, चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले यात्री, औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के आवागमन के उपयोग में काम आने वाले संस्थागत एवं स्वयं के वाहन, भारत सरकार, राज्य सरकार के कार्यालय, सरकारी, अद्र्ध सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम संस्थान, कार्यालय, यात्री मालवाहक वाहन, सक्षम स्तर से अनुमत कार्यक्रम। इस श्रेणी के लोगों के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं होगी, ये आदेश 7 अप्रेल से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की पालना नहीं करने पर पेनल्टी वसूलने एवं दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।