आरोपी ने पीडि़ता को उसके कॉलेज हॉस्टल छोडऩे की बजाय शिवाजी पार्क स्थित एक मकान में ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए। इसके बाद आरोपी ब्लैकमेल कर पीडि़ता से बलात्कार करता रहा। वहीं, उसके अश्लील वीडियो व फोटो भेजकर शादी के दो रिश्ते भी तुड़वा दिए और जान से मारने की धमकी भी दी। प्रकरण में अनुसंधान के बाद पुलिस आरोपी सत्यवीर को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने और पत्रावली साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सत्यवीर को दोषी माना। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सत्यवीर गिरफ्तारी के दिन से ही न्यायिक अभिरक्षा में था। जिसे सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया है।