अलवर

राजस्थान में यहां पिता-पुत्र को कोर्ट ने दिया झटका, कोर्ट का निर्णय सुन रोने लगे दोनों

अलवर में मारपीट के आरोपी पिता-पुत्र को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अलवरJun 17, 2019 / 06:36 pm

Hiren Joshi

राजस्थान में यहां पिता-पुत्र को कोर्ट ने दिया झटका, कोर्ट का निर्णय सुन रोने लगे दोनों

अलवर. जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में दो अभियुक्त पिता-पुत्र को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि नौगांवा के मुबारिकपुर निवासी दिनेश ने 16 जून 2018 को रात 8 बजे अपनी दुकान के पैसे गांव के सतीश कुमार से मांगे तो वह आवेश में आ गया। जब दिनेश अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था तो रास्ते में कोली मोहल्ले की पुलिया के पास सतीश और रमेश ने उसे रोक लिया और लाठियों से मारना शुरू कर दिया। शोर-शराबा दिनेश का भाई नितिन आया तो सतीश ने नितिन के सिर में लाठी मारी और रमेश ने उसके कमर में लाठी मारी।
जानलेवा हमले में दिनेश और नितिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के सम्बन्ध में दिनेश ने अगले दिन 17 जून 2018 को नौगांवा थाने में मारपीट और जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज कराया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी मुबारिकपुर निवासी रमेशचंद उर्फ नहना पुत्र छोटेलाल कोली और सतीश कुमार पुत्र रमेशचंद कोली को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी रमेशचंद और सतीश कुमार को दोषी माना। कोर्ट का निर्णय सुनने के बाद दोनों के आंखों में आंसू आ गए। न्यायाधीश ने शनिवार को दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड का आदेश सुनाया। साथ ही जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया।
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