अलवर: 14 वर्षीय नाबालिग से किया था बलात्कार का प्रयास, कोर्ट ने दरिंदों को सुनाई कठोर सजा
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था, न्यायालय ने दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-4) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने नाबालिग से बलात्कार के प्रयास मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश भी दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस जिले के एक थाने में 29 जून 2016 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 जून की रात उसकी 14 वर्षीय पुत्री पास ही खेत में शौच करने गई। वहां घात लगाकर बैठे इरफान उर्फ गूंगा पुत्र पप्पू खां और अब्बास पुत्र उमर मोहम्मद निवासी बिलासपुर-तिजारा जबरन उठाकर खेत में ले गए और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया।
पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए बुधवार को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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