लेकिन, बाद में बालिका मिल गई। पता लगा कि बालिका को एक व्यक्ति अद्र्दचेतन अवस्था में बाइक पर बैठा कर लाया है। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पीडि़ता ने बताया कि लखण्डा वाला कुआं निवासी जुबेरउसे साहडोली ले गया। जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस जांच में आरोपी जुबेर को गिरफ्तार कर 24 अगस्त 2016 को न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने दोष सिद्दी पर जुबेर को दस साल की सजा व तीस हजार रुपए के दण्ड से दण्डित किया है।