अलवर

फलाहारी बाबा 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया, 7 साल से है जेल में बंद

बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा स्वामी कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा करीब पौने सात साल बाद शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे अलवर सेंट्रल जेल से बाहर आ गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने फलाहारी बाबा की 20 दिन की पैरोल मंजूर की है।

अलवरApr 26, 2024 / 11:16 pm

Umesh Sharma

अलवर।
बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा स्वामी कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा करीब पौने सात साल बाद शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे अलवर सेंट्रल जेल से बाहर आ गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने फलाहारी बाबा की 20 दिन की पैरोल मंजूर की है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं। फलाहारी बाबा की पैरोल एप्लिकेशन को पैरोल सलाहकार समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक अलवर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था। इसके बाद फलाहारी ने हाईकोर्ट में पैरोल याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए। वहीं, आरोपी पिछले 7 साल से जेल में बंद है। ऐसे में वह अपनी पहली पैरोल पाने का अधिकार रखता हैं।

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यह था मामला

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी एक अधिवक्ता युवती ने फलाहारी बाबा पर अलवर के आश्रम में उसके साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था। प्रकरण में अलवर पुलिस ने फलाहारी को 23 सितम्बर, 2017 को गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने 26 सितम्बर 2018 को फलाहारी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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