हनी ट्रैप : अलवर के युवक को लडक़ी से फोन करा प्रेम जाल में फंसाया, फिर होटल में सम्बन्ध बनाए
हनी ट्रैप : अलवर के युवक को लडक़ी से फोन करा प्रेम जाल में फंसाया, फिर होटल में सम्बन्ध बनाए

युवक का हनी ट्रैप करने वाले दो शातिर गिरफ्तार
- बलात्कार का केस दर्ज कराने का भय दिखाकर रुपए एेंठे
अलवर. युवक को लडक़ी के प्रेमजाल में फंसा हनी ट्रैप करने वाले दो शातिर बदमाशों को शुक्रवार को एनईबी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी है। एनईबी थानाधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि दाउदपुर निवासी एक युवक के मोबाइल ४ फरवरी को एक लडक़ी का मैसेज आया। जिसने स्वयं को भिवाड़ी निवासी बताया। दोनों के बीच आपस में बातचीत शुरू होने पर ७ फरवरी को लडक़ी ने युवक को मिलने के लिए अलवर बस स्टैण्ड पर बुलाया। इसके बाद दोनों नटनी का बारां घूमने गए। १९ फरवरी को लडक़ी उससे मिलने फिर अलवर बस स्टैण्ड पर आई और दोनों घूमने गए। इसके बाद २५ फरवरी को लडक़ी ने युवक को हरियाणा के नूहं बुलाया। वहां से दोनों गुरुग्राम गए और एक होटल में रुके। वहां दोनों ने शारीरिक सम्बन्ध बनाए। इसके बाद २७ फरवरी को लडक़ी ने युवक को फिर नूहं बुलाया। युवक वहां पहुंचा, लेकिन लडक़ी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद युवक वापस जयपुर लौट गया। २९ फरवरी को युवक के पास एक महिला का फोन आया और बोली कि वह नूहं थाने से बोल रही है। लडक़ी ने उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। फिर जुबेर रहीम नामक युवक ने फोन कर मामले को निपटाने के लिए २ मार्च को बैंक अकाउंट में २५ हजार रुपए डलवाए। इसके बाद २५ हजार रुपयों की और डिमांड की। जिसकी शिकायत हनी ट्रैप के शिकार युवक ने एनईबी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के जाल में फंसा रुपए एेंठने वाले मुकीम पुत्र हारुन खां निवासी चिल्ली थाना उटावड़, जिला पलवल-हरियाणा और जुबेर रहीम पुत्र अब्दुल रहीम निवासी बाहशाहपुर गुरुग्राम-हरियाणा को नूहं इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरोह से जुड़ी लडक़ी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
बंधक बना बलात्कार करने के अभियुक्त को आजीवन कारावास
अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-४) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने शुक्रवार को जुलाई-२०१२ में पांच दिन तक बंधक बना विवाहिता से सामूहिक बलात्कार के मामले में एक अभियुक्त बाबूलाल मीणा पुत्र श्रीराम मीणा निवासी लालपुरा थाना प्रतापगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही १७ हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि प्रकरण में अभियुक्त रामसिंह उर्फ सियाराम को न्यायालय की ओर से १९ जून २०१८ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं, तीसरा आरोपी बनवारीलाल मीणा घटना के बाद से ही फरार है। जिसे न्यायालय ने मफरुर घोषित कर उसके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किए हुए हैं।
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