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राजस्थान में आरटीई को लेकर आई बड़ी खबर, अभी पढ़ लें, आएगी बेहद काम

locationअलवरPublished: Mar 07, 2018 01:22:02 pm

Submitted by:

Prem Pathak

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार में आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मार्च है।

last date of applying in RTE in 9 march
अलवर. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।आरटीई के तहत नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए।
प्रवेश के समय शहरी क्षेत्र में विद्यालय से सम्बन्धित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय से सम्बन्धित गांव में निवास करने वाले बालक व बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बालक दुर्बल या असुविधाग्रस्त समूह से सम्बन्धित होना चाहिए। दुर्बल वर्ग से अभिप्राय ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपए या इससे कम है। असुविधाग्रस्त समूह में अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जन जाति के बालक, अनाथ बालक, कैंसर से प्रभावित बालक या माता-पिता है।
ये प्रमाण पत्र आवश्यक

बालक व अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार की ओर से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक व अभिभावक के अन्य वैद्यानिक दस्तावेज में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल भी मान्य होंगे।
इसके लिए 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। बालकों की वरीयता लाटरी 13 मार्च को निकाली जाएगी। ऑनलाइन लाटरी निकलने के बाद अभिभावकों को आवेदन पत्र के प्रिंट आउट एवं आवश्यक दस्तावेज सहित इच्छित विद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग करनी है।
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