विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि आठ वर्षीय बालिका एक सितम्बर 2013 को सुबह 9 बजे भिवाड़ी में रीको के खाली पड़े भूखण्डों के समीप घास काट रही थी। चौपानकी थाना इलाके के गांव गाडपुर निवासी साहबुदीन पुत्र इसराइल खां अपने अन्य साथी सहरू पुत्र कल्लड, नसीम पुत्र अब्दुल और असलम पुत्र खलील के साथ मिलकर बालिका को उठाकर पास के गड्ढे में ले गए। सभी ने बारी-बारी से बलात्कार किया। इसी दौरान वहां से ट्रैक्टर लेकर गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया।
लोगों ने आरोपियों को पकडऩे की कोशिश की, लेकिन आरोपी पत्थरों से हमला कर भाग गए। घटना के सम्बन्ध में चौपानकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण में न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के साक्ष्य व दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त साहबुदीन को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुना जेल भेज दिया। वहीं, सहरू, नसीम व असलम पर प्रकरण लम्बित रखा है।