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अलवर : घास काट रही आठ साल की मासूम को दरिंदों ने उठाया, फिर बारी-बारी किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

locationअलवरPublished: Sep 20, 2019 10:40:34 am

Submitted by:

Lubhavan

Gang Rape In Alwar : अलवर में घास काट रही मासूम से बलात्कार के आरोपियों को कोर्ट से कठोर सजा सुनाई है।

Minor Girl Gang Raped In Alwar Court Verdict

अलवर : घास काट रही आठ साल की मासूम को दरिंदों ने उठाया, फिर बारी-बारी किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

अलवर. Gang Rape In Alwar : विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-3) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने आठ वर्षीय बालिका से बलात्कार मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश भी दिया है। प्रकरण में तीन अन्य आरोपी मफरूर हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस की ओर से तितम्बा चालान इस न्यायालय में 27 मार्च 2019 को अंतरित होकर आने पर सुनवाई नहीं हो सकी है। इसलिए इनके विरुद्ध न्यायालय ने मामला लम्बित रखा है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि आठ वर्षीय बालिका एक सितम्बर 2013 को सुबह 9 बजे भिवाड़ी में रीको के खाली पड़े भूखण्डों के समीप घास काट रही थी। चौपानकी थाना इलाके के गांव गाडपुर निवासी साहबुदीन पुत्र इसराइल खां अपने अन्य साथी सहरू पुत्र कल्लड, नसीम पुत्र अब्दुल और असलम पुत्र खलील के साथ मिलकर बालिका को उठाकर पास के गड्ढे में ले गए। सभी ने बारी-बारी से बलात्कार किया। इसी दौरान वहां से ट्रैक्टर लेकर गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया।
लोगों ने आरोपियों को पकडऩे की कोशिश की, लेकिन आरोपी पत्थरों से हमला कर भाग गए। घटना के सम्बन्ध में चौपानकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण में न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के साक्ष्य व दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त साहबुदीन को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुना जेल भेज दिया। वहीं, सहरू, नसीम व असलम पर प्रकरण लम्बित रखा है।
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