इस पूरे मामले में 52 लोगों को गवाह बनाया गया है। पुलिस ने फलाहारी को दोषी मानते हुए मौखिक, तकनीकी, परिस्थिति व भौतिक साक्ष्य के आधार पर पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने बताया कि आईपीसी की धारा 376, 2च, आईपीसी 506 के तहत फलाहरी बाबा को दोषी मानते हुए चार्जशीट एसीजेएम संख्या तीन कोर्ट में पेश की गई। पीडि़ता के वकील अनिल वशिष्ठ ने बताया कि बाबा को पुलिस ने दोषी माना है। न्याय प्रणाली पर पीडि़त पक्ष को पूरा विश्वास है।
यह था मामला छत्तीसगढ़ के विलासपुर की रहने वाली 21 साल की एक युवती ने विलासपुर थाने में फलाहारी बाबा पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी। पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की व पीडि़ता के बयान के बाद केस डायरी अलवर पुलिस को भिजवा दी। अरावली थाना पुलिस ने फलाहारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। जैसे ही फलाहारी को इस बात का पता चला वह शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे और कई दिन भर्ती रहे थे।