भिवाड़ी नप सीमा में स्थापित अनियमित टोल टैक्स पर राज्य सरकार, रिडकोर और नप को
नोटिस जारी
अलवरPublished: Feb 24, 2020 02:59:47 am
पत्रिका ने पूर्व भाजपा सरकार में कई बार उठाया मुद्दा
भिवाड़ी नप सीमा में स्थापित अनियमित टोल टैक्स पर राज्य सरकार, रिडकोर और नप को नोटिस जारी
भिवाड़ी. भिवाड़ी-टपूकड़ा राजमार्ग पर नगर परिषद की सीमा से पूर्व स्थापित अनियमित टोल टैक्स के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में गत १३ फरवरी को थड़ा स्थित आशियाना टाउन सोसायटी निवासी वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार सिंह की ओर से लगाई गई जनहित याचिका को स्वीकारते हुए राजस्थान सरकार, रिड कोर और भिवाड़ी नगर परिषद को नोटिस जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि भिवाड़ी में स्थापित टोल टैक्स बूथ भिवाड़ी नगर परिषद सीमा की समाप्ति से २ किलोमीटर पूर्व है। जिससे भिवाड़ी नगर परिषद सीमा के वाशिंदों को भी भिवाड़ी आने के लिए टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। जबकि (बीओटी योजना) बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांस्फर के तहत निर्मित टोल टैक्स को किसी भी नगर क्षेत्र की सीमा समाप्ति के बाहर ही लगाया जा सकता है। लेकिन भिवाड़ी में इसका ख्याल नहीं रखा गया। इसके लिए राजस्थान पत्रिका की ओर से भिवाड़ी संस्करण में कई बार समाचार प्रकाशित कर भाजपा की पूर्व वसुंधरा राजे सरकार के समक्ष भी मुददा उठाया गया, लेकिन तत्कालीन विधायक मास्टर मामनसिंह की ओर से इस दिशा में उद्योग नगरी के वाशिंदों को राहत प्रदान करने के लिए अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए गए। अब लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक संदीप यादव से उद्योग नगरी के वाशिंदों की उम्मीदें जगी हैं। उन्होंने कई सार्वजनिक सभाओं में इसका निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन मसला उच्च न्यायालय पहुंचने से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अब देखना यह है कि अपने आश्वासन के मुताबिक क्षेत्रीय विधायक इस मसले का उच्च न्यायालय से ही समाधान होने की प्रतीक्षा करते हैं या उच्च न्यायालय में लंबित रहने के दौरान ही स्वयं के स्तर पर समर्थित राज्य सरकार से टोल टोल टैक्स को नगर परिषद की सीमा से बाहर स्थानांतरित कराते हैं। गौरतलब है कि भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के करीब एक लाख वाशिंदों को इस टोल टैक्स से परेशानी है। इस मसले पर भिवाड़ी नगर परिषद के नए बोर्ड के ३८ नगर पार्षद लिखित समर्थन जता चुके हैं, वहीं इस टोल टैक्स से प्रभावित क्षेत्रीय विधायक के थड़ा गांव सहित ३३ गांवों के वाशिंदे भी इसका स्थाई समाधान
चाहते हैं।
नप सीमा में टोलटैक्स अनियमित
गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पूर्व उप राष्ट्रपति स्व. भैरोसिंह शेखावत की सरकार में राजस्थान में शुरू हुई बिल्ट, ऑपरेट एवं ट्रांस्फर योजना के तहत तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने इस योजना से प्रदेश के लोगों को रूबरू कराया था। इस योजना में स्पष्ट प्रावधान है कि कहीं भी टोल टैक्स को नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा के अंदर नहीं लगाया जाए। इसी तरह का टोल टैक्स गुरुग्राम नगर निगम की सीमा के अधीन था, जिसे हरियाणा की सरकारें को इनमें होने वाले भ्रष्टाचार के सबब नहीं हटा पाई थी, लेकिन न्यायपालिका में वहां के डॉ. सिंह की भांति किसी जागरूक वाशिंदे की ओर से लगाई गई जनहित याचिका के बाद सकते में आई सरकार को टोल टैक्स को स्थानांतरित करना पड़ा था।