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पटवारी ने 19 साल पहले ली थी 200 रुपए की रिश्वत, अब जाकर कोर्ट ने सुनाई यह सजा

locationअलवरPublished: Aug 23, 2019 10:59:15 am

Submitted by:

Sujeet Kumar

Patwari Sent Jail : पटवारी ने वर्ष 2000 में 200 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसका फैसला 19 साल बाद सुनाया गया।

Patwari Sent Jail For Taking 200 Rupees Bribe

पटवारी ने 19 साल पहले ली थी 200 रुपए की रिश्वत, अब जाकर कोर्ट ने सुनाई यह सजा

अलवर. विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश गणेश कुमार ने 19 साल पुराने 200 रुपए की रिश्वत के मामले में पटवारी को एक साल की सजा का आदेश सुनाया है।
बडौदामेव निवासी माणक चन्द गोस्वामी जून 2000 में पाली के रामगढ़ में पटवारी के पद पर होते हुए विरासत का इन्तकाल दर्ज करने के नाम पर 200 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत के बाद एसीबी ने पटवारी की जेब से रिश्वत की राशि बरामद की थी। विशिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि माणक चन्द ने पटवारी के पद पर रहते हुए पाली के नरेन्द्र सिंह के पिता की मृत्यु के बाद कृषि भूमि का विरासत का इंतकाल खोलने के नाम पर दो सौ रुपए की रिश्वत की माग की थी।
27 जून 2000 को एसीबी की कार्रवाई में बगड़ तिराया स्थित पटवार घर से रिश्वत की राशि बरामद की। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन पटवारी को दोषी ठहरा कर एक वर्ष की सजा एवं दस हजार रुपए अर्थ दण्ड का आदेश दिया है।
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