गौरतलब है कि 1 अप्रेल 2017 को पहलू खान अपने बेटों के साथ वाहन में मवेशी लेकर जा रहा था, तभी जयपुर-दिल्ली हाइवे पर गोतस्करी के शक में पहलू खान के साथ मारपीट की गई थी। आपको बता दें कि मारपीट के बाद इस मामले में दो एफआइआर दर्ज की गई। एक एफआइआर में पहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया है, दूसरी एफआइआर पहलू खान और उसके परिवार के खिलाफ की गई है। इस एफआइआर में पहलू और उसके बेटों पर गोतस्करी का आरोप लगाया गया। अब मारपीट के मामले में किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट ने दो नाबालिग आरोपियों को दोषी करार दिया है।
अगस्त में छह आरोपियों को किया था बरी 14 अगस्त 2019 को पहलू खान के साथ मारपीट करने के मामले में अपर जिला और सत्र न्यायालय नंबर-1 की जज डॉ. सरिता स्वामी ने फैसला सुनाया था, इस फैसले में छह आरोपियों को बरी कर दिया था। वहीं अब दो नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट ने दोषी करार दिया है।