अलवर

पहलू खान मॉब लिंचिंग केस : निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी सरकार

Pehlu Khan Mob Lynching : पहलू खान मॉब लिंचिग प्रकरण का फैसला आने के बाद राज्य सरकार इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगी।

अलवरAug 17, 2019 / 11:23 am

Lubhavan

पहलू खान मॉब लिंचिंग केस : निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी सरकार

अलवर . Pehlu Khan Mob Lynching : राज्य सरकार ने ( pehlu khan mob lynching ) पहलू खां मॉब लिंचिंग केस की खामियों को उजागर करने और जिम्मेदारों की पहचान के लिए शुक्रवार को डीआईजी (एसओजी) नितिनदीप के नेतृत्व में एसआइटी (विशेष जांच दल) का गठन किया है। एडीजी क्राइम बी.एल.सोनी की निगरानी में काम करने वाली एसआइटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी।
उधर, पहलू खां केस ( pehlu khan case ) में राज्य सरकार अगले सप्ताह हाईकोर्ट में अपील पेश करने की तैयारी है। इस मामले में 6 आरोपियों को बरी करने का बुधवार को अलवर कोर्ट का फैसला आया और जिला कलक्टर की सिफारिश पर विधि विभाग ने शुक्रवार को अपील की हरी झंडी दे दी। कोर्ट के फैसले को लेकर अभियोजन कार्यालय ने पत्रावली जिला कलक्टर की अपील की अभिशंसा के साथ बुधवार रात को जयपुर भिजवा दी, कुछ सूचनाएं गुरुवार को भी भिजवाईं। अलवर जिला कलक्टर की अभिशंषा शुक्रवार को विधि विभाग को मिल गई। उधर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि भीड़ द्वारा हत्या जघन्य अपराध है। राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना सराहनीय पहल की है।
जिम्मेदारी तय कर, साक्ष्य जुटाएगी

एसआइटी में डीआइजी नितिन दीप के अलावा सीआइडी सीबी के एसपी समीर कुमार सिंह तथा एडिशनल एसपी समीर कुमार भी होंगे। एसआइटी पड़ताल कर जिम्मेदारी तय करेगी। साथ ही घटना के मौखिक और कागजी साक्ष्य एकत्र करेगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय शुक्रवार रात आला अफसरों के साथ बैठक के बाद किया।
 
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