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पहलू खान मामले में बड़ी खबर, पहलू के दोनों बेटों पर गोतस्करी के मामले की अब फिर से होगी जांच

locationअलवरPublished: Jul 12, 2019 09:03:57 am

Submitted by:

Hiren Joshi

pehlu khan mob lynching latest update : अलवर के पहलू खान के बेटों पर गोतस्करी के मामले की अब फिर से जांच होगी।

pehlu khan mob lynching : re investigation in pehlu khan case

पहलू खान मामले में बड़ी खबर, पहलू के दोनों बेटों पर गोतस्करी के मामले की अब फिर से होगी जांच

अलवर. Pehlu Khan Mob lynching : अलवर के बहरोड़ का बहुचर्चित पहलू मामला ( pehlu khan ) फिर से सुर्खियों में आ गया। पहलू के दो बेटे और पिकअप मालिक के खिलाफ गोतस्करी के मामले में चार्जशीट पेश होने के बाद मेवात क्षेत्र की राजनीति में गर्मागर्मी बनी हुई है।
( alwar mob lynching ) चार्जशीट को लेकर हाल में मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने भी ट्विट भी किए। हालांकि अब न्यायालय ने गोतस्करी के आरोपी इरशाद की तरफ से पेश आवेदन पर अग्रिम अनुसंधान की अनुमति दे दी है। मतलब आरोपी ने कुछ बिन्दुओं पर जांच की मांग की है। कुछ दिन पहले रामगढ़ की विधायक सफिया जुबेर खान ने भी पहलू के दो बेटों के खिलाफ दायर चार्जशीट मामले में पुन: जांच की मांग की थी। अब पुलिस थाना बहरोड़ के मुकदमा नम्बर 253/17 सरकार बनाम इरशाद में आरोपी इरशाद के खिलाफ दर्ज प्रकरण में निष्पक्ष अग्रिम अनुसंधान के लिए किए गए आवेदन पर सत्यापति प्रति न्यायालय से प्राप्त कर उच्च सक्षम अधिकारी से अग्रिम अनुसंधान की अनुमति दी है।
पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख ने बताया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय का आदेश व प्रकरण की पत्रावली 11 जुलाई को प्राप्त कर उच्च सक्षम अधिकारी नियुक्त कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रकरण में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संगठनों की ओर से राज्य सरकार पर उठाए गए सवालों के बाद यह यू टर्न सामने आया है।
उन्होंने बताया कि इस मुकदमें में आरोपी इरशाद ने निष्पक्ष अग्रिम अनुसधांन कराने के लिए एक परिवाद पुलिस महानिदेशक के समक्ष पेश किया था। जिस पर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार इरशाद के वकील ने इस संदर्भ में अग्रिम निष्पक्ष अनुसंधान के लिए गुहार लगाई। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई कर मूल पत्रावली पर न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही जारी रखते हुए सत्यापित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर उच्च समक्ष अधिकारी से अग्रिम अनुसंधान की अनुमति दी है।
pehlu khan mob lynching : re investigation in pehlu khan case
इन धाराओं में मामला दर्ज, फिर चार्जशीट

गोवंश अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर 250, 251, 254 256/2017 में पुलिस ने 12 जनों के खिलाफ मई 2017 में ही चार्जशीट पेश कर दी थी। जबकि एफआईआर संख्या 252/2017 में जनवरी 2018 में चालान पेश किया गया था। अंतिम एफआईआर 253/2017 में 24 मई 2019 में चार्जशीट पेश की गई। जिसमें आरोपी पहलू खां के बेटे इरशाद व आरिफ और पिकअप मालिक खान मोहम्मद हैं। जबकि इस चार्जशीट में पहलू खां का नाम नोट चार्जशीटेड कॉलम में दर्ज है। आरापी इरशाद व आरिफ के खिलाफ गोवंश अधिनियम की धारा 5, 8, 9 तथा खान मोहम्मद के खिलाफ धारा 6 के तहत चार्जशीट पेश की है। जिस पर अब जांच की जाएगी।
24 मई को चार्जशीट पेश की

उल्लेखनीय है कि पहलू खां के दो बेटे व पिकअप मालिक के खिलाफ गोतस्करी के मामले न्यायालय में 24 मई को चार्जशीट पेश की जा चुकी है। पहलू खां प्रकरण में अलवर पुलिस ने बहरोड़ थाने में सात मामले दर्ज किए थे। एक अप्रेल 2017 को भीड़ ने गोवंश से भरे छह वाहन रोके थे। इस पर राजस्थान गोवंश अधिनियम के तहत छह एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से एक मामला पहलू खां उसेक दो बेटे व पिकअप मालिक के खिलाफ था।
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