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होटलों में छापा, युवक-युवतियां पकड़े गए

locationअलवरPublished: Jun 18, 2019 07:39:17 pm

होटलों में छापा, युवक-युवतियां पकड़े गए

alwar news

होटलों में छापा, युवक-युवतियां पकड़े गए


बहरोड. पुलिस ने सोमवार को हाइवे व कस्बे में स्थित होटल-ढाबों पर बिना आईडी प्रूफ एंट्री के होटल ढाबों में रुके लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर एक दर्जन युवक-युवतियों को संदिग्धावस्था में पकड़ा है। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। पुलिस ने थाने लाकर पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यादव गेस्ट हाऊस, तिरषा गेस्ट हाउस व रॉयल होटल से एक दर्जन युवक, युवतियों व होटल संचालकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मनुसोदा नांगल चौधरी निवासी राजेश, कल्याणपुरा निवासी प्रदीप, घोलोठ निवासी नीरज कुमार, ढिंढोर निवासी सचिन कुमार, डूमरोली निवासी आलोक कुमार, माडोला महेंद्रगढ़ निवासी बिंटू व चौबियान मोहल्ला बहरोड़ निवासी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी तिरषा गेस्ट हाऊस से संदिग्ध पकड़े जा चुके हंै। वहीं पुलिस द्वारा सभी होटल संचालकों व भवन मालिको को लगातार हिदायद दी जा रही है कि वह अपने यहां रहने आने वालों को बिना आईडी प्रूफ के नहीं रोके।
फ़ोटो बीए18सीआई।
बहरोड.़ होटल पर छापेमारी कार्रवाई के दौरान पुलिस।
१६ साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा
अलवर. पेंशन की कार्रवाई करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले बाबू को न्यायालय ने १६ साल बाद तीन साल की सजा व १५ हजार रुपए के आर्थिक दण्ड का आदेश सुनाया है। विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण प्रकरण के सैशन न्यायाधीश ने तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक तरुण चिटकारा को दोषी माना है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि ३१ मई २००३ को सेवानिवृत हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय टिहली तिजारा के अध्यापक दौलतराम ने सेवानिवृति से पूर्व पेंशन पर अग्रिम कार्रवाई के लिए बीईईओ से मिला। जिन्होंने पेंशन पत्रावली वरिष्ठ लिपिक तरुण चिटकारा से मिलने को कहा। दौलतराम ने चिटकारा से सम्पर्क किया। जिन्होंने २५ सौ रुपए की मांग की। यह कहा कि राशि दिए जाने पर ही पेंशन मामले में आगे की कार्रवाई होगी। जिसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी गई। बाद में मामले का सत्यापन कराते समय आठ सौ रुपए प्राप्त करना व शेष राशि सात जून को देना तय हुआ।
राशि बरामद करने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर की ओर से तरुण चिटकारा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। लोक अभियोजक अशोक कुमार व बचाव पक्ष को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सोमवार को फसला सुनाया। न्यायाधीश गणेश कुमार ने चिटकारा को तीन साल की सजा व १५ हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश सुनाया है।

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