ये है कोर्ट का आदेश
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-1 ने चेक अनादरण मामले में 76 वर्षीय महिला पंचवटी निवासी शारदा रानी को दोषी ठहराया और उन्हें छह माह की सजा व 1.47 करोड़ रुपए अर्थदण्ड का आदेश सुनाया है। इसके बाद आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया।
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-1 ने चेक अनादरण मामले में 76 वर्षीय महिला पंचवटी निवासी शारदा रानी को दोषी ठहराया और उन्हें छह माह की सजा व 1.47 करोड़ रुपए अर्थदण्ड का आदेश सुनाया है। इसके बाद आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया।
ये था मामला
प्रकरण के अनुसार पंचवटी निवासी शारदा पत्नी ओमप्रकाश ने शेयर कारोबारी शिवकुमार अग्रवाल के साथ शेयर का कारोबार शुरू किया। शेयर व्यवसाय में मुनाफा होने पर शारदा रानी ने शिवकुमार के हक में 98 लाख रुपए का चेक जारी किया। बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण चेक वापस लौटा दिया गया।
प्रकरण के अनुसार पंचवटी निवासी शारदा पत्नी ओमप्रकाश ने शेयर कारोबारी शिवकुमार अग्रवाल के साथ शेयर का कारोबार शुरू किया। शेयर व्यवसाय में मुनाफा होने पर शारदा रानी ने शिवकुमार के हक में 98 लाख रुपए का चेक जारी किया। बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण चेक वापस लौटा दिया गया।
शिवकुमार ने कानूनी नोटिस देने के बाद चेक अनादरण मामले में न्यायालय में परिवाद पेश किया। इस पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 नवम्बर 2014 को शारदा रानी को दो साल का साधारण कारावास और 98 लाख रुपए अर्थदण्ड आदेश दिया था।
शारदा रानी ने इस आदेश के विरुद्ध अपील की। अपील पर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश डॉ. सरिता स्वामी ने शारदा रानी की आयु को देखकर दो साल के स्थान पर छह माह का कारावास तथा 98 लाख रुपए के चेक की राशि का डेढ़ गुणा राशि 1 करोड़ 47 लाख रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाया।