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अलवर : 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण करने के बाद कई दिन तक करता रहा बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

locationअलवरPublished: Jul 05, 2019 01:04:57 pm

Submitted by:

Hiren Joshi

Rape In Alwar : अलवर में नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।

Rape Accused Sent For 10 Years Jail In Alwar

अलवर : 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण करने के बाद कई दिन तक करता रहा बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

अलवर. Rape in alwar : विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-4) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर डेढ़ माह तक बलात्कार करने के अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 30 हजार रुपए जुर्माना आदेश भी सुनाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि 22 जून 2013 को रैणी के एक गांव में जयपुर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गांव गंगापोल बास्को की मोरी निवासी भागचंद उर्फ राजू पुत्र नाथूराम गुर्जर अपने साथी माया व विक्रम पहुंचा। उस समय पीडि़ता घर में अकेली थी। इसके बाद भागचंद व अन्य पीडि़ता को अपने गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर ले गए और रास्ते में गाड़ी में ही उसके साथ बलात्कार किया।
इसके बाद अजीतगढ़ में किराये का कमरा लेकर पीडि़ता को रखा और उसके साथ बलात्कार करता रहा। भागचंद ने पीडि़ता को जान से मारने की धमकी भी दी। प्रकरण में न्यायाधीश अल्का शर्मा ने गुरुवार को सुनवाई पूरी की और सजा के बिंदू पर सुनने के बाद अभियुक्त भागचंद उर्फ राजू गुर्जर अपहरण के अपराध में 10 साल, बलात्कार के अपराध में 10 साल और पोक्सो एक्ट की धारा में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
शामिल
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

वहीं दूसरी ओर बानसूर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश डॉ. रुबीना परवीन अंसारी ने गुरुवार को 10 वर्ष पुराने मामले के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि क्षेत्र के परिवादी गांव घासीकाला तन इन्द्राडा निवासी बंशीधर स्वामी ने ढाणी कुतवाला तन इन्द्राडा निवासी श्रीराम जाट पुत्र मूलाराम जाट के खिलाफ अपने भाई दीनाराम व रोहिताश्व के साथ मारपीट का मामला जून 2009 में बानसूर थाने में दर्ज कराया था। इस मामले में दीनाराम की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने आरोपी श्रीराम जाट को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं आरोपी को मृतक दीनाराम के वारिसों के लिए 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी आदेश दिए हैं। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि परिवादी की ओर से एडवोकेट हुकुम चंद शर्मा एवं एडवोकेट दिनेश शर्मा ने पैरवी की थी।
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