बहरोड़ क्षेत्र के ग्राम रिवाली में पांच साल पूर्व 4 साल की बच्ची से रेप करने वाले राजकुमार को बुधवार को फांसी की सजा सुनाने पर ग्रामीणो ने कहा कि कोर्ट के सख्त फैसले से ऐसी घटनाओ पर अंकुश लगेगा और भय से कोई आगे ऐसा नहीं करेगा कोर्ट ने मासूम बालिका के हत्यारे को सजा सुना कर बालिका को न्याय दिया है। ग्रामीणों का कहना है की ऐसी शर्मसार करने वाली घटना से सभी ग्रामीणो ं आहत हुए थे। अब कोर्ट ने मामले मे न्याय किया है जिससे बालिका के परिजन भी उनकी बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध पर न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक मान रहे है।
निर्भया कांड से ज्यादा दरिंदगी बहरोड़ के रिवाली में 5 साल की बच्ची के साथ दिल्ली के निर्भया कांड ( Nirbhaya Case ) से भी बड़ी दरिंदगी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के बाद मुजरिम ने बच्ची के गुप्तांग में लकड़ी या हथियारनुमा वस्तु घुसा दी थीा। इसके अलावा बलात्कार के बाद बच्ची के सिर पर पत्थर से वार किया जिससेे उसका सिर फट गया और आंखें बाहर निकल आई थी तथा बच्ची का मल तक निकल गया था। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने भी अपने बयान में कोर्ट में यह बात कही।
दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम… अलवर में पोक्सो कोर्ट ( Pocso Act ) ने बुधवार को पांच साल की मासूम बच्ची से रेप करने और फिर उसकी हत्या के आरोपी धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार पुत्र अभय सिंह निवासी रिवाली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है जो मासूम बालिका के पिता का दोस्त था और वह दोनों अक्सर साथ रहते थे। रिवाली गांव में 1 फरवरी 2015 में एक चार साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। बच्ची करीब 4 वर्ष उम्र की थी उसको टॉफी देने के बहाने खंडहरनुमा मकान में ले गया था,जहां पहले उसने मासूम से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका सिर पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी। घटना से पूरा गांव स्तब्ध रह गया था।