जिसे ये लोग राजेन्द्र के कमरे पर ले गए। जहां सत्यवीर और गुल्ला उर्फ गिर्राज पहले से ही मौजूद मिले। जातिसूचक अपशब्द बोलते हुए आरोपियों ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन पीडि़ता को राजू उर्फ राजेश के मकान पर ले जाकर बंधक बना लिया और 24 अप्रेल 2011 तक सभी आरोपी डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करते रहे। बाद में उसे बावल रोड पर छोड़ दिया।
जिसकी सूचना मिलने पर मुण्डावर थाना पुलिस पीडि़ता को लेकर आई। प्रकरण में न्यायालय ने हरसौरा के गांव बबेड़ी निवासी राजेश उर्फ राजू पुत्र सहमाल गुर्जर, सुभाष पुत्र लक्ष्मीनारायण गुर्जर और राजेन्द्र पुत्र सूरजमल गुर्जर को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा 24 जनवरी 2017 को अन्य तीन अभियुक्त सत्यवीर, हरिसिंह और गिर्राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जो फिलहाल जेल में हैं।
इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा 24 जनवरी 2017 को अन्य तीन अभियुक्त सत्यवीर, हरिसिंह और गिर्राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जो फिलहाल जेल में हैं।