प्रारूप अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिन में लोगों से सुझाव व आपत्ति मांगी थी। ग्रामीणों एवं अन्य लोगों ने ड्राफ्ट पर अपने सुझाव भी दे दिए, लेकिन यह प्रस्ताव अभी केन्द्र व राज्य सरकार के बीच ही झूल रहा है।यह है सरिस्का इको सेंसेटिव जोन का ड्राफ्ट
प्रस्तावित इको सेंसेटिव जोन में सरिस्का टाइगर रिजर्व के 0 मीटर से एक किलोमीटर के दायरे में वैध एवं अवैध खनन गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना था। इको सेंसेटिव जोन के ड्राफ्ट का अब तक अंतिम प्रकाशन नहीं होने से सरिस्का के बाहर होने वाली खनन व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर असमंजस की िस्थति बनी हुई है।
इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण 14 साल से था लंबित सरिस्का बाघ परियोजना के इको सेंसेटिव जोन का निर्धारण करीब 14 साल से लंबित था। इस कारण सरिस्का व ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इको सेंसेटिव जोन घोषित नहीं होने से सबसे ज्यादा खनन क्षेत्र प्रभावित था।
यह है इको सेंसेटिव जोन इको सेंसेटिव जोन का विस्तार सरिस्का बाघ रिजर्व के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इको सेंसेटिव जोन का क्षेत्रफल 207.77 वर्ग किलोमीटर है। राज्य सरकार की ओर से दी गई सूचना के अनुसार राजगढ़, टहला क्षेत्र में बाघ रिजर्व का बफर क्षेत्र एक किलोमीटर है और अलवर शहर वन सीमा के निकट विद्यमान है। इसलिए इको सेंसेटिव जोन का विस्तार अलवर शहर के समीप शून्य है। वहीं जमवारामगढ़ में यह सीमा शून्य रहेगी।
इको सेंसेटिव जोन में इस पर रहेगी रोक इको सेंसेटिव जोन में वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयों पर प्रतिबंधित रहेगी। वहीं प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योग नहीं लगाए जा सकेंगे। बड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना, परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग, उत्पादन व प्रस्संकरण, प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण को प्रतिबंंधित किया गया है। वहीं ईंट भट्टों की स्थापना व पॉलीथिन बैग के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जलाने व वाणिज्यिक उपयोग के लिए लकड़ी के उपयोग पर रोक रहेगी। कंटीजेंसी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन व माइक्रोलाइट्स उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा नई और चालू आरा मिलों का विस्तार नहीं किया जा सकेगा।
होटलों का निर्माण नहीं हो सकेगा पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के अलावा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या कंटीजेंसी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों व रिर्सोटों की स्थापना नहीं हो सकेगी।