जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश में बताया कि अलवर एवं भिवाड़ी एसपी ने राज्य में पूर्व में घटित घटनाओं एवं जिले में 23 व 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट के आयोजन व आगामी दिनों में पर्व, त्योहार, कावड़ यात्रा, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की ओर से रैली, धरना, जुलूस निकाले जाने की संभावना को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम रखने के लिए अलवर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में एक माह के लिए धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू किए गए हैं।
धारा 144 के दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इन प्रतिबंधों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, विवाह समारोह, अंत्येष्टि कार्यक्रम मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट व सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष युक्त आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रसारण व प्रकाशन नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति अलवर जिले की सीमा में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र शस्त्र, धारदार हथियार साथ में नहीं रख सकेगा, केवल डयूटी पर तैनात एवं कानून व्यवस्था सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा कई अन्य प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं।