यह है नियम पेट्रोलियम नियम 2002 के अधीन बनाए नियम 148 के अनुसार पेट्रोल-डीजल किसी भी सूरत में खुले में नहीं बेचा जा सकता। पेट्रोल पम्पों पर भी इसे नियमानुसार लोहे के बने टैंक में रखा जाना चाहिए। पेट्रोल व डीजल की ज्वलनशीलता को देखते हुए पेट्रोल पम्पों पर भी 6 मीटर की रेडियस में ज्वलनशील व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियेशन वाली वस्तुओं को दूर रखा जाना अनिवार्य है।
यहां खुले हैं हां खुले हैं जले में हरसाना (लक्ष्मणगढ़), तहनौली, मांचा, बम्बोरा, तरवाला, बास कृपालनगर, मोटूका (किशनगढ़बास), कस्बा हरसौरा, सोडावास, जिन्दौली, ततारपुर चौराहा, भिण्डूसी, पिनान, पाटन, रामपुरा, परवैणी (राजगढ़), चिकानी, बहादरपुर सहित पूरे जिले में।
हमने कई बार इस संदर्भ में राज्य सरकार व संबंधित विभाग को पत्र से अवगत कराया है, लेकिन पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री बंद नहीं हुई है। जगह-जगह अवैध पेट्रोल-डीजल बिकने से जहां पम्प संचालकों की बिक्री प्रभावित होती है।
हर्षवर्धन सिंह खैरिया, अध्यक्ष अलवर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) अलवर।