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शिक्षक ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को किया तार-तार, नाबालिग छात्रा को अपने घर बुलाकर हैवानियत की हद की पार

locationअलवरPublished: Nov 16, 2019 01:08:35 pm

Teacher Rape Student : शिक्षक ने अपनी नाबालिक शिष्या का अपने घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया।

Teacher Rape His Student Now Sent Jail For 20 Years

शिक्षक ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को किया तार-तार, नाबालिग छात्रा को अपने घर बुलाकर हैवानियत की हद की पार

अलवर. गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता पवित्र होता है। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही शिष्य अपना जीवन संवारता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गुरु ने हैवानियत की हद पार कर दी है। शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार कर दिया।गुरु- शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाले बलात्कारी शिक्षक को अलवर के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो एक्ट नम्बर दो ने 20 साल की सजा सुनाई है।
बलात्कारी शिक्षक ने 2017 में अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा से बलात्कार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रुद्र किशोर सैनी ने बताया कि उद्योग नगर थाना क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत अध्यापक फकरुद्दीन 23 फरवरी 2017 को अपने साथियों की मदद से छात्रा को घर से ले गए और बलात्कार किया।
न्यायाधीश बलजीत सिंह ने बलात्कारी शिक्षक मुल्तान नगर दिवाकरी निवासी फकरुद्दीन पुत्र जस्सू मेव का दोष सिद्ध होने पर 20 साल की कठोर सजा व 20 हजार रुपए का जुर्माने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने आदेश सुनाते समय कहा कि आरोपी अध्यापक पर नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने के गंभीर आरोप प्रमाणित हैं। इस अपराध ने शिक्षक व शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। उसके प्रति नरमी बरतना न्यायोचित नहीं होगा।
नाबालिग से दरिंदगी के आरोपी को सात साल का कारावास

अलवर. 14 साल की बालिका से बलात्कार के आरोपी कृष्ण कुमार नाई को विशिष्ट न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि अभियुक्त खैरथल क्षेत्र के कृष्ण कुमार पुत्र पूर्ण चन्द के 14 साल की बालिका की मां से अवैध सम्बंध थे। वह महिला के घर जाकर उसके बच्चों से मारपीट करता था। 24 जुलाई 2016 को कृष्ण कुमार ने उसकी पुत्री से बलात्कार किया। घटना के बाद पीडि़ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश अल्का शर्मा ने अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य व दलीलों के आधार पर आरोपी को सात साल की सजा व 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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