सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश
अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश हैं कि बांध, नदी, तालाब, बावड़ी के बहाव व भराव क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण या निर्माण नहीं हो सकता। उनको आजादी से पहले के मूल स्वरूप में लाना होगा। इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है।
अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश हैं कि बांध, नदी, तालाब, बावड़ी के बहाव व भराव क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण या निर्माण नहीं हो सकता। उनको आजादी से पहले के मूल स्वरूप में लाना होगा। इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है।
हां बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण है
मैंंने मेरे स्तर की प्रक्रिया पूरी कर दी। आगे की कार्रवाई उच्च स्तर के अधिकारियों को तय करनी है। यह सही है कि बहाव क्षेत्र में अवैध निर्माण है।
मुकेश, पटवारी
नोटिस दिया है
हमने नोटिस देकर तलब किया है। जल्दी निर्णय करके आगे की कार्रवाई करेंगे। जिसमें थोड़ा बहुत समय और लग सकता है।
पिंकी गुर्जर, तहसीलदार, अलवर