निकाय चुनाव 2017 : प्रत्याशियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो बढ़ जायेंगी मुश्किलें
प्रत्याशियों को पढ़ाया गया आदर्श आचार संहिता का पाठ, कहा- इससे अधिक किया तो एक्शन लेगी पुलिस

अम्बेडकर नगर. जिले की पांच नगर निकायों, तीन नगर पालिका और दो नगर पंचायतों में मतदान दूसरे चरण में 26 नवंबर को होगा। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। किसी भी सूरत में जिले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद है। आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाने के लिए प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाकर इसे पालन करने का पाठ पढ़ाया गया।
टांडा तहसील क्षेत्र की नगर पालिका टांडा और नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा व नगर पंचायत इल्तेफात गंज में चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से आचार संहिता का पालन कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टांडा कोतवाली में निर्वाचन अधिकारी का कार्य देख रहे एसडीएम टांडा नरेंद्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह और सी ओ टांडा की मौजूदगी में नगर पालिका टांडा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अध्यक्ष व वार्डों के सदस्य प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाकर उन्हें सभी निर्देश बताए गए। प्रशासन ने प्रत्याशियों आश्वस्त करते हुए कहा है कि अगर वे आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है।
प्रत्याशी ये न करें, नहीं तो होगी मुश्किल
26 नवम्बर को होने वाले दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में बताते हुए एसडीएम नरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतीक आवंटन के बाद अब सभी प्रत्याशी अपना-अपना प्रचार प्रसार शुरू कर सकते हैं, जिसमे अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए तीन वाहनों को चलाने की अनुमति मिल सकती है। बगैर अनुमति के कोई प्रत्याशी वाहन का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकता है। न ही कोई प्रत्याशी बिना अनुमति रैली, जुलूस या जनसभा करेगा। अगर कोई भी प्रत्याशी ऐसा करते हुए पाया जायेगा तो उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। एसडीएम ने बताया कि किसी भी सार्वजानिक स्थल पर कोई पोस्टर नहीं चिपकायेगा और न ही किसी के घरों पर। चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थलों या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी दशा में माइक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
उल्लंघन करने पर पुलिस करेगी ये कार्यवाही
आदर्श आचार संहिता की बैठक में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह बताया कि निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो भी निर्देश दिए गए हैं, प्रत्याशियों के लिए उसका पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि किसी भी दशा में सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से कोई भड़काऊ या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें बर्दाश्त नहीं की जायेंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ाई से कार्यवाही करेगी।
ढाई लाख या इससे ज्यादा रुपए हुए तो होंगे जब्त
अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति ढाई लाख रुपये या उससे अधिक नकद लेकर जाते हुए पकड़ा जाएगा और उसका सही से जवाब नहीं दे पायेगा तो यह माना जाएगा कि चुनाव में इसका प्रयोग करने के लिए ले जाया जा रहा है और उसे जब्त कर लिया जायेगा।
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