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प्रकृति की खूबसूरत वादियों में स्थित इस बैंक में हुई थी डकैती, 8 डकैतों को 10-10 वर्ष की कठोर जेल

locationअंबिकापुरPublished: Apr 24, 2018 09:25:15 pm

मई 2015 में 8 हथियारबंद डकैतों ने दिनदहाड़े दिया था वारदात को अंजाम, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Court

Court order

अंबिकापुर. मैनपाट के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नर्मदापुर शाखा में हुए बहुचर्चित डकैती के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मामले में धारा 395, 397, 398 व 120ख के तहत 8 डकैतों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
इसके साथ ही आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत 2 वर्ष व 2500-2500 हजार रुपए व 27 के तहत 5 वर्ष व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि मैनपाट प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। यहां की वादियों में ही नर्मदापुर स्थित है।

मैनपाट के नर्मदापुर स्थित सेन्ट्रल बैंक में 17 मई 2015 की शाम 4.45 बजे पांच युवक दो बाइक में पहुंचे थे। सभी युवक एक साथ बैंक के अंदर घुसे। उसमें से दो युवक बैंक कर्मचारियों को कट्टा दिखाते हुए स्ट्रांग रूम की तरफ ले गए। वहां हेड कैशियर व कैशियर के साथ युवकों ने मारपीट भी की थी।
इसके बाद उनसे स्ट्रांग रूम का लॉकर खुलवाकर 19 लाख 3 हजार 443 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 395, 397, 398, 120ख व आम्र्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी।
पुलिस ने मामले में झारखंड के हजारीबाग जिले के ग्राम रोहणी निवासी 45 वर्षीय रामगोपाल वर्मा उर्फ राजेश सहाय उर्फ सिन्हा जी पिता सच्चिदानंद वर्मा, ग्राम गोरियाकर्मा धोबियाडांड निवासी ३४ वर्षीय विनोद उर्फ विजय कुमार पिता माथुर महतो, ग्राम गोरियाकर्मा थाना बरही निवासी 23 वर्षीय राजू उर्फ संतोष पिता रामचंदर कोयरी, बिहार के जिला रोहतास के ग्राम आकोडीमोला निवासी 26 वर्षीय मन्टू सिंह पिता अशोक सिंह,
जिला रोहतास के ग्राम छोटकीमोड निवासी 23 वर्षीय मुन्ना पाण्डेय पिता जनार्दन पाण्डेय, रायगढ़ के थाना कापू ग्राम खम्हार निवासी 29 वर्षीय शैलेन्द्र तिवारी पिता कुजेश्वर तिवारी, रायगढ़ के ग्राम काम सलका निवासी 31 वर्षीय अजिल डड़सेना पिता धनश्याम डड़सेना तथा रायगढ़ के ग्राम चाल्हा निवासी 44 वर्षीय सिबल साय पिता गुरूबास राम बैगा को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टा व दो-दो जिंदा कारतूस व आरोपी मुन्ना पाण्डेय के पास से एक 12 बोर का देशी कट्टा व दो नग जिंदा कारतूस व दो बाइक बरामद किया था। पुलिस ने सभी को सीतापुर के न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से सुनवाई के लिए प्रकरण को अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रत्यार्पित कर दिया गया था।
21 जून 2016 को मामले के एक आरोपी आशीष उर्फ आशु अग्रवाल को उच्च न्यायालय द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार ने निर्णय सुनाया।

ये मिली सजा
मामले के आरोपी रामगोपाल वर्मा उर्फ राजेश सहाय उर्फ सिन्हा जी पिता सच्चिदानंद वर्मा, विनोद उर्फ विजय कुमार पिता माथुर महतो, राजू उर्फ संतोष पिता रामचंदर कोयरी, मन्टू सिंह पिता अशोक सिंह, मुन्ना पाण्डेय पिता जनार्दन पाण्डेय, शैलेन्द्र तिवारी पिता कुजेश्वर तिवारी, अजिल डड़सेना पिता धनश्याम डड़सेना, सिबल साय पिता गुरूबास राम बैगा को धारा 395, 397, 398 व 120 ख के तहत 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।
इसके साथ ही आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास व 2500-2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं आम्र्स एक्ट की धारा 27 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया गया है।
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