निगरानी दल द्वारा गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि जिला प्रशासन के अनुमति के बगैर विवाह का आयोजन न करें। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव वाले केवल 10 व्यक्ति ही कार्यक्रम में शामिल हों तथा पंडाल, टेन्ट, डीजे का उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
14 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन को मांगलिक कार्यों व अन्य आयोजनों के लिए काफी शुभ माना गया है। इसे ही देखते हुए सरगुजा जिले में 308 परिवारों द्वारा अपने बेटे-बेटियों की शादी का कार्यक्रम रखा गया है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सख्त लॉकडाउन लगाया गया है।
लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान शादी व अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के लिए आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। शादी कार्यक्रम में दूल्हा-दुल्हन (Groom-Bride) पक्ष के मात्र 10 ऐसे लोग शामिल होंगे, जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव हो। इसके अलावा बिना डीजे, टेंट, पंडाल व साउंड सिस्टम के कार्यक्रम कराने कहा गया है।
इन ब्लॉक में इतनी शादियां
सरगुजा महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि अंबिकापुर परियोजना अंतर्गत 48, दरिमा परियोजना में 39, उदयपुर परियोजना में 29, लखनपुर परियोजना में 64, लुण्ड्रा परियोजना में 32, बतौली परियोजना में 27, सीतापुर परियोजना में 50 तथा मैनपाट परियोजना में 19 वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित होने की सूचना मिली है।
कार्रवाई के दिए गए हैं निर्देश
कलक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector) ने अक्षय तृतीया पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में भीड़ इक_ा होने से कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा है। इसे रोकने के लिए निगरानी दल एवं पेट्रोलिंग टीम को कड़ी निगरानी रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।