scriptसाबुन देने के बहाने मासूम लड़की से दरींदगी करने वाले युवक को 10 साल की कठोर जेल | Ambikapur news- 10 year imprisonment of Young man who raped minor | Patrika News

साबुन देने के बहाने मासूम लड़की से दरींदगी करने वाले युवक को 10 साल की कठोर जेल

locationअंबिकापुरPublished: Dec 01, 2017 08:12:21 pm

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 महीने 16 दिन में पूरी की सुनवाई, डेढ़ वर्ष पूर्व 20 वर्षीय युवक ने दिया था वारदात को अंजाम

minor rape murder

Minor raped

सूरजपुर. लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व पहाड़ अमोरनी में 5 वर्षीय मासूम बालिका से अनाचार करने वाले 20 वर्षीय युवक को सूरजपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। युवक ने बालिका को साबून देने के बहाने अपने घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था।

सूरजपुर जिले के पुलिस चौकी चेन्द्रा अंतर्गत ग्राम पहाड़अमोरनी निवासी 5 वर्षीय बालिका जब अपनी हम उम्र सहेली के साथ बैर पेड़ के पास खेल रही थी। इसी दौरान गांव का ही 20 वर्षीय युवक ओमप्रकाश पनिका उर्फ फुच्चा पनिका पिता देवचरण पनिका वहां आया और पीडि़त बालिका को साबून देने के नाम पर अपने घर ले गया।
यहां उसने मानवता की सारी हदों को पार करते हुए 5 वर्ष की बालिका के साथ जबरन अनाचार किया। घटना के बाद रोते- रोते घर पहुंची मासूम बालिका ने परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी दी तो परिजन ने चेन्द्रा पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की शिकायत की।
इस पर पुलिस ने आरोपी युवक ओमप्रकाश पनिका उर्फ फुच्चा पनिका के विरूद्ध धारा 376 (2) आई एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए घटना के दूसरे दिन ही 13 जुलाई 2016 को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

मामले की सुनवाई जिला न्यायालय सूरजपुर में अपर सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मराबी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। लगभग 17 माह तक न्यायालय में चले इस प्रकरण में पीडि़ता की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एचएन गुप्ता तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता राहुल तिवारी ने बहस की।
न्यायाधीश ने गत 29 नवम्बर को इस प्रकरण का फैसला सुनाया जिसमें प्रस्तुत साक्ष्य, गवाह और विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखकर आरोपी युवक ओमप्रकाश पनिका उर्फ फुच्चा को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान भी अपने फैसले में किया है।
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