वारदात को अंजाम देकर वह घर से निकल ही रहा था कि बड़ा भाई वहां पहुंच गया। भाई को देखकर वह भाग निकला। इधर बड़ा भाई जब घर के भीतर घुसा तो वहां का नजारा बेहत खौफनाक था। पत्नी व बेटों की लाश देख वह वहीं बैठ गया। सूचना पर पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
गुरुवार को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला अभियोजन के अनुसार कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बसवाही, थाना सोनहत निवासी आरोपी राम प्रसाद उर्फ भाकू लाल चेरवा पिता लगन साय चेरवा 25 वर्ष 24अप्रैल 2016 को शाम करीब 7 बजे अपने बड़े भाई के घर सब्जी मांगने गया था।
सहायक जिला अभियोजन के अनुसार कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बसवाही, थाना सोनहत निवासी आरोपी राम प्रसाद उर्फ भाकू लाल चेरवा पिता लगन साय चेरवा 25 वर्ष 24अप्रैल 2016 को शाम करीब 7 बजे अपने बड़े भाई के घर सब्जी मांगने गया था।
इस दौरान सब्जी मांगने-देने में कुछ विवाद हो गया और आरोपी ने अपनी भाभी तारावती, दो भतीजे विकलेश व कमलेश की धारदार कुल्हारी से हत्या कर दी थी। वारदात के समय आरोपी के बड़े भाई परमानंद उर्फ बनवारी अपने घर पर नहीं था। वहीं किसी काम से बैकुंठपुर के ग्राम खांड़ा गया था।
बड़े भाई बनवारी शाम को अपने घर लौटा तो अपने छोटे भाई को घर से भागते हुए देख लिया था। किसी प्रकार की अनहोनी पर तत्काल अपने घर घुसा तो उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मृत पड़े हुए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सोनहत थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने घटना की जांच कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।
जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुंठपुर ने मामले की सुनवाई कर आरोपी राम प्रसाद को धारा 302, 302, 302 में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 500-500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।