सरगुजा पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि 9 फरवरी को गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगमा निवासी माखन ने एक लिखित शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उसकी जमीन खसरा नं. 317/1 रकबा 0.39 हेक्टेयर को मुकेश मुण्डा, राहुल विश्वकर्मा, भोलू उर्फ विशाल मजूमदार तथा अन्य द्वारा किसी अन्य आदिवासी के नाम पर बिक्री करा दी गई है।
यह कार्य उसे शराब के नशे में धुत कर तथा बहला-फुसलाकर कुल रकबा में से 35 डिसमील जमीन बिकवाने के बाद इसके पैसे भी उसे नहीं मिले। विक्रय पत्र में अंकित ऋण पुस्तिका का नंबर भी उसका नहीं है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी।
जांच में पाया गया कि विशाल मजूमदार उर्फ भोलू जो जमीन खरीद-बिक्री का काम दर्रीपारा निवासी सूर्य प्रकाश साहू की मिलीभगत से करता है। भोलू तथा उसके साथी शुभाजित मण्डल, दिनेश मंण्डल, रीता मण्डल भी जमीन खरिदवाने-बेचवाने का काम करते हैं।
शादी कराने का दिया था झांसा
शिकायत के अनुसार जमीन को कब्जा करने की नियत से विशाल उर्फ भोलू द्वारा अपने साथी राहुल विश्वकर्मा, रीता मण्डल व ललिता द्वारा माखन को बहला फुसलाकर तथा ललिता के साथ शादी का झांसा देकर उसे ललिता के नाम पर जमीन का कुछ हिस्सा रजिस्ट्री कराने राजी किया गया।
आदिवासी जमीन होने के कारण जमीन की बिक्री हेतु सूर्य प्रकाश साहू द्वारा अपने नीचे काम करने वाले आदिवासी मुकेश मुण्डा के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करने को बोला गया। जमीन की रजिस्ट्री हेतु दस्तावेज भोलू, शुभाजित मण्डल तथा दिनेश मण्डल द्वारा तैयार कराया गया। इस दौरान माखन को संपूर्ण प्रक्रिया से दूर रखा गया। आवेदक माखन अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता था।
क्योंकि उसके बेटों के बीच जमीन के बंटवारे का केस न्यायालय में विचाराधीन था, किंन्तु आरोपियों द्वारा षडय़ंत्र के तहत जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। जमीन की राजिस्ट्री के लिये स्टांप का क्रय शुभाजित मण्डल द्वारा किया गया। रजिस्ट्री (Land Registry) दिनांक को विवादित जमीन को महज 7 लाख रुपये में खरीदा गया जबकि बाजार भाव लगभग 70 लाख रुपए था।
घर आकर उल्टी करने लगा पिता, मौत के बाद बेटे बोले- भू-बिचौलियों ने शराब में मिला दिया जहर प्रार्थी के नाम पर खोला खाता, एटीएम कार्ड रखा अपने पासआरोपी भोलू उर्फ विशाल, राहुल विश्वकर्मा, रीता मण्डल और ललिता घरामी के द्वारा आवेदक के नाम एक खाता कैनरा बैक में खोला गया, लेकिन बंैक का एटीएम कार्ड और सीक्रेट पिन भोलु उर्फ विशाल ने अपने पास रखा।
फिर मुकेश मुण्डा द्वारा दिए गए 7 लाख रुपए का चेक जमीन मालिक माखन के खाते में जमा कराया। इसके बाद उसके एटीएम के माध्यम से रुपए को भोलू उर्फ विशाल निकालने लगा। निकाली गई राशि कुल लगभग 6 लाख रुपए थी, शेष रुपए आवेदक के खाते में है।
दूसरे दिन प्रार्थी की हो गई थी संदिग्ध अवस्था में मौत
आरोपियों द्वारा प्रार्थी की जमीन को हथिया लिया गया तथा कोई राशि भी उसे नहीं दिया गया। शिकायत करने के अगले ही दिन 10 फरवरी को माखन की मृत्यु हो गई है, जिसकी जांच अलग से की जा रही है। इस मामले में मृतक के बेटों द्वारा शराब के साथ जहर पिलाकर मारने का आरोप लगाया गया है।
बुजुर्ग को जबरन शराब पिलाकर किया अपहरण, पिटाई कर करा ली जमीन की रजिस्ट्री, पटवारी भी शामिल इन आरोपियों को भेजा गया जेलपूरे मामले में आरोपी भोलू उर्फ विशाल मजूमदार, राहुल विश्वकर्मा, शुभाजित मण्डल, दिनेश मण्डल, अनिल चटर्जी, मुकेश मुण्डा, प्रकाश साहू, रीता मण्डल व ललिता घरामी द्वारा माखन के साथ छल-कपट और धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित ऋण पुस्तिका के माध्यम से उसकी 35 डिसमील जमीन को सस्ते दाम पर किसी अन्य आदिवासी को सामने रख कर खरीदा जाना पाया गया।
वहीं ब्रिकी राशि को स्वयं द्वारा निकाल कर उपयोग करना पाए जाने पर गांधीनगर थाने में धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।