शहर के घुटरापारा निवासी शंकर राम यादव पिता जगेश्वर राम ने 13 जून 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रिंग रोड नमनाकला स्थित साईं दीप प्रोड्यूसर कंपनी तथा साईं दीप फ्यूचर स्टेट डवलपर्स इंडिया लिमिटेड के संचालक भूपेन्द्र कुमार साहू, रीना साहू, एनआर साहू व अन्य द्वारा लोगों को कंपनी से जोडक़र साढ़े 5 साल में रकम दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए जमा कराए गए थे।
तीनों को भेजा गया जेल
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 तथा छत्तीसगढ़ निपेक्षकों के संरक्षण अधिनियम की धारा १० के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
निवेश राशि से खरीद ली जमीन
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि रुपए दोगुनी (Double) करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए जमा कराया गया था। उक्त निवेश की रकम से महाराष्ट्र, बालाघाट, मध्यप्रदेश, शेरघाटी, बिहार में आरोपियों ने जमीन खरीद ली है।