जारी आदेशानुसार सिनेमा घर के हॉल में व्यक्तियों के बैठक संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत (50 percent) व्यक्तियों के लिए अनुमति दी जा रही है। बैठक व्यवस्था ऐसी रखी जानी है कि व्यक्तियों के आगे-पीछे या अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस (Physical distance) हो।
कड़ाई से करना होगा पालन
कोरोना वायरस के संक्रमण (Corona virus) को रोकने के लिए शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। सिनेमा घर में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान अनुकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है।
65 वर्ष के बुजुर्ग व 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये नियम
सिनेमा घर में फिल्म देखने आने वाले व्यक्तियों में से 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोग से ग्रसितों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह देने कहा गया है।