scriptकल शाम 6 बजे से ये जिला भी हो जाएगा कंटेनमेंट, 25 अप्रैल की रात 12 बजे तक रहेगी सख्ती | Containment: Balrampur district will containment from tomorrow evening | Patrika News

कल शाम 6 बजे से ये जिला भी हो जाएगा कंटेनमेंट, 25 अप्रैल की रात 12 बजे तक रहेगी सख्ती

locationअंबिकापुरPublished: Apr 13, 2021 05:24:52 pm

Containment: कोरोना मरीजों (Corona patients) की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरगुजा संभाग (Surguja region) का बलरामपुर जिला घोषित किया गया है कंटेनमेंट, किराना व सब्जी दुकानें भी नहीं खुलेंगीं

Total lockdown

Containment

अंबिकापुर/सूरजपुर. सरगुजा संभाग के सभी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढोतरी हो रही है। ऐसे में संभाग के 2 जिले जशपुर व कोरिया 2 दिन पहले ही कंटेनमेंट (Containment) घोषित हो चुके हैं, जबकि सरगुजा व सूरजपुर जिला 13 अप्रैल से कंटेनमेंट हैं।
इसी कड़ी में बलरामपुर जिले को भी कलक्टर ने 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लिए कंटेनमेंट घोषित कर दिया है। ऐसे में जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी। सभी प्रकार के दुकान, पार्लर, जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें, सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।

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ये दुकानें व सेवाएं रहेंंंगीं बंद
कंटेनमेंट की अवधि में बलरामपुर जिले के सभी प्रकार के दुकान, पार्लर, जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें, सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अद्र्धशासकीय एवं निजी कार्यालय व बैंक बंद रहेंगे।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। अनुमति प्राप्त वाहन के अलावा सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। (Total lockdown)

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मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप रहेंगे खुले
कंटेनमेंट की अवधि में कुछ सेवाओं को खुलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलिवरी (Home Delivery) को प्राथमिकता देगें।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वेन, अस्पताल, मेडिकल, इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य प्रयुक्त वाहन, एयर पोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्र्तराज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी विधमान्य ई-पास धारित वाहन, एडमिट कार्ड, काल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर तथा दुग्ध वाहन संचालन की अनुमति होगी।

दुग्ध पार्लरों के खुलने का ये समय
छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक ही होगी। पैट शॉप एवं एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

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टीकाकरण केन्द्र जाने की होगी अनुमति
एलपीजी गैस सिलेण्डर एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर (Online order) लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। अस्पताल एवं एटीएम कैश बेन पूवर्वत संचालित रहेंगे। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य पूर्वानुसार संचालित होते रहेंगे।
कोविड केयर सेण्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकारण केन्द्र जाने की अनुमति होगी।
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